
पेंड्रा विकासखंड के संकुल शैक्षिक समन्वयक आशीष पांडेय के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन पर स्कूल में शौचालय निर्माण को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने उनकी आगामी दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया है।
यह मामला कलेक्टर विजय दयाराम के. के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सामने आया। कलेक्टर ने संकुल केंद्र दमदम के अंतर्गत आने वाले स्कूलों का निरीक्षण किया था।
इस दौरान पेण्ड्रा विकासखंड की प्राथमिक शाला धनसलेहा में पहले से बना हुआ शौचालय मिला, जो इस्तेमाल के लायक था।
इसके बावजूद संकुल शैक्षिक समन्वयक आशीष पांडेय ने उच्च कार्यालय को स्कूल में नए शौचालय की जरूरत होने की जानकारी दी थी।
इसी जानकारी के आधार पर जिला पंचायत कार्यालय ने प्राथमिक शाला धनसलेहा में नए शौचालय निर्माण की मंजूरी दे दी थी।
मामले को कर्तव्य के प्रति लापरवाही मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने आशीष पाण्डेय की आगामी दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है।
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत की गई है।



