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मां-बेटी हत्याकांड के दोषी कुलदीप साहू को पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने के मामले में 10 साल की सजा, कोर्ट से बाहर हंसता दिखा

सूरजपुर में मां-बेटी की नृशंस हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्य आरोपित कुलदीप साहू को पुलिसकर्मियों को कार से कुचलकर हत्या के प्रयास के मामले में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से बाहर निकलते ही कुलदीप साहू हंस पड़ा। भीड़, पुलिसकर्मियों और कैमरों के सामने उसने हंसते हुए पोज दिया और कहा- स्माइली वाला दिखाइएगा। उसका इशारा मीडिया और वीडियो बना रहे लोगों की ओर था। मुख्य आरोपित कुलदीप साहू का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।

सोमवार को फैसले के दिन कोर्ट परिसर में भीड़ जुटी थी। भारी सुरक्षा के बीच कुलदीप को अंबिकापुर केंद्रीय जेल से सूरजपुर न्यायालय ले जाया गया था। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट आनंद प्रकाश वारियाल ने दोहरे हत्याकांड में दो आरोपितों सूरज साहू और निलकेश्वर साहू को दोषमुक्त कर दिया, जबकि आदतन अपराधी कुलदीप साहू समेत चार आरोपितों रिंकू उर्फ फूल सिंह, चंद्रकांत चौधरी और आर्यन विश्वकर्मा पर हत्या का आरोप सिद्ध माना है। इनकी सजा पर निर्णय आठ अक्टूबर को सुनाया जाएगा।

घटना 13 अक्टूबर 2024 की रात की है। सूरजपुर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और नाबालिग बेटी की किराए के मकान में चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। शवों को पीढ़ा गांव के पास फेंक दिया गया था। उसी रात पुराना बस स्टैंड चौपाटी में आरक्षक घनश्याम सोनवानी पर खौलता तेल उड़ेल कर हमला किया गया था, फिर प्रधान आरक्षक तालिब शेख सहित पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने की कोशिश की गई थी।

इस प्रकरण में कुलदीप साहू को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि रिंकू, चंद्रकांत, आर्यन, अशोक साहू और राजू साहू को दोषमुक्त कर दिया गया है। भागते समय बिश्रामपुर के तत्कालीन टीआइ अलरिक लकड़ा पर लटोरी में फायरिंग के आरोप भी लगे थे। इसमें कुलदीप साहू और सूरज साहू को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है।

प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी व बेटी की हत्या से पहले ही कुलदीप साहू के खिलाफ दो दर्जन से अधिक केस पंजीकृत थे। वह गुंडा बदमाशों की सूची में शामिल था। घटना के बाद सूरजपुर सड़कों पर उतर आया था और लोगों ने कठोरतम सजा की मांग की थी। प्रशासन ने कुलदीप के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया था। घटना के बाद फरार कुलदीप को बलरामपुर पुलिस ने पकड़ा था।

घटना की गंभीरता पर तत्कालीन कलेक्टर और एसपी हटाए गए थे। कुलदीप से संपर्क रखने पर आरक्षक प्रदीप साहू को बर्खास्त कर दिया गया था। राज्य शासन की अनुमति से सहायक संचालक अभियोजन सुरेश शर्मा को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अप्रैल 2026 से गवाही शुरू हुई थी।

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