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नगरीय निकायों में निर्वाचन हेतु जिला पंचायत कार्यालय में मीडिया कर्मियों का कार्यशाला आयोजित

ई.व्ही.एम, निर्वाचन व्यय सीमा और पेड न्यूज के संबंध में दी गई जानकारी

पोस्टर और पम्पलेट में मुद्रक और प्रकाशक का नाम अंकित करना होगा अनिवार्य

जशपुरनगर। नगरीय निकायों के चुनाव हेतु जिला पंचायत सभागार में मीडिया कर्मियों के लिए कार्यशाला आयोजित कर ई.व्ही.एम की कार्यप्रणाली, निर्वाचन व्यय लेखा और पैड न्यूज के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यशाला में जिला नोडल अधिकारी श्री विनोद गुप्ता और जिला मास्टर ट्रेनर श्री डी.आर.राठिया ने इस संबंध में जानकारी देने के साथ ही मीडिया कर्मियों से लोगों में जागरूकता फैलाने की अपील भी की। कार्यशाला में ई.व्ही.एम के बारे में जानकारी देते हुए बताया  गया की नगरीय निकायों में चुनाव के लिए ई.व्ही.एम के ऊपर के हिस्से में सफेद लेबल पर नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशियों का नाम अंकित होगा। इसी तरह पार्षद पद के लिए इसके निचले हिस्से पर गुलाबी लेबल पर पार्षद पद के प्रत्याशियों का नाम अंकित होगा। मतदाता को ई.व्ही.एम. पर दो बार बटन दबाकर मतदान करना होगा। एक बार अध्यक्ष पद के लिए और दूसरी बार पार्षद पद के लिए। मतदाता अगर सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए मतदान करना चाहता है तो उसे ई.व्ही.एम. के सफेद लेबल पर किसी एक बटन को दबाना होगा और उसके बाद ई.व्ही.एम. मशीन के अंतिम में एक ईएनडी बटन लगा हुआ होगा उसे दबाना होगा इससे मत देने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। इसी तहत अगर मतदाता अगर सिर्फ पार्षद पद के मतदान करना चाहता है तो उसे गुलाबी लेबल पर अपने पसंद के अभ्यर्थी के सामने बटन को दबाना होगा उसके बाद अंतिम में एक ईएनडी बटन लगा हुआ होगा उसे दबाना होगा इससे मत देने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। मास्टर ट्रेनर के द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि नगर पालिका के अध्यक्ष पद हेतु अधिकतम व्यय सीमा 8 लाख रुपए और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए अधिकतम व्यय सीमा 6 लाख रुपए निर्धारित की गई है। चुनाव खर्च में वाहन, पोस्टर, पम्पलेट, भोजन सहित प्रचार-प्रसार संबंधी अन्य खर्चों को शामिल किया गया है। पोस्टर और पम्पलेट में मुद्रक और प्रकाशक का नाम अंकित करना अनिवार्य किया गया है। खर्च का पूरा ब्यौरा प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर के सामने प्रस्तुत करना होगा। पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। इसी तरह अभ्यथिर्यों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन देने के पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। इसमें मैसेज को भी जोड़ा गया है। इसी तहत प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व विज्ञापन देने के लिए अनुमति लेना को भी अनिवार्य किया गया है। पैड न्यूज के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि समाचार में किसी अभ्यर्थी की सिर्फ प्रशंसा हेतु समाचार प्रकाशित किया जाए और किसी अभ्यर्थी की सिर्फ आलोचना में समाचार का प्रकाशन किया जाए तो यह पैड न्यूज की श्रेणी में रखा जाएगा। इसी प्रकार एक ही तरह की प्रशंसनात्मक और आलोचनात्मक समाचार का मीडिया समूहों के द्वारा प्रकाशन किया जाता है तो इसे भी पेड न्यूज की श्रेणी में रखा जाएगा।

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