
जशपुरनगर -: दुलदुला तहसील के ग्राम लोरो में राष्ट्रीय राजमार्ग-43 (NH-43) पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के प्रस्तावित पेट्रोल पंप को लेकर विवाद सामने आया है। आवेदिका ललिता प्रकाश उर्फ ललिता भगत ने पेट्रोल पंप आवंटन में नियमों की अनदेखी और हरे-भरे पेड़ों की कथित अवैध कटाई का आरोप लगाते हुए कलेक्टर, वनमंडलाधिकारी, एसडीएम कुनकुरी और तहसीलदार दुलदुला से शिकायत की है। उन्होंने जांच पूरी होने तक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी नहीं करने की मांग की है।
सड़क और मंदिर की दूरी पर उठाए सवाल
शिकायत के अनुसार, NH-43 पर किलोमीटर स्टोन 550 से 553 के बीच लोकेशन क्रमांक-12 के लिए ग्राम लोरो की खसरा क्रमांक 6/1 भूमि का चयन किया गया है, जहां राजकुमार राम को आशय पत्र (LOI) जारी किए जाने की बात कही गई है।
आवेदिका ने आरोप लगाया है कि प्रस्तावित स्थल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के 26 जून 2020 के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है। शिकायत में दावा किया गया है कि स्थल से लगभग 50 मीटर पूर्व दिशा में लोरो टंगराबस्ती की सीसी सड़क और पश्चिम दिशा में भी एक संपर्क मार्ग मौजूद है। वहीं, लगभग 290 मीटर की दूरी पर सार्वजनिक हीरागढ़ देवालय मंदिर स्थित है। इन परिस्थितियों में स्थल की उपयुक्तता की जांच की मांग की गई है।
आम के पेड़ों की बिना अनुमति कटाई की जांच की मांग
आवेदिका के मुताबिक, चयनित भूमि पर पहले से आम के पेड़ों का बगीचा था, जहां पेट्रोल पंप स्थापना के नाम पर बिना सक्षम अनुमति के पेड़ों की कटाई किए जाने का आरोप है। उन्होंने वन विभाग से स्थलीय निरीक्षण, काटे गए पेड़ों की संख्या और प्रजाति का पंचनामा तैयार करने तथा आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई और क्षतिपूर्ति वसूली की मांग की है।
हाईकोर्ट जाने की चेतावनी
शिकायत में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के WPC No. 281/2025 में पारित आदेश और कलेक्टर जशपुर के 19 मार्च 2025 के पूर्व आदेश का भी हवाला दिया गया है। आवेदिका ने चेतावनी दी है कि यदि शिकायत में उठाई गई आपत्तियों की जांच किए बिना NOC जारी किया जाता है, तो वे न्याय के लिए हाईकोर्ट का रुख करेंगी।
फिलहाल, मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि संबंधित विभागों की जांच और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही हो सकेगी। वहीं प्रशासन, वन विभाग और BPCL का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।



