
पूर्व अग्निवीरों को अब छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी की भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026 को मंजूरी दी गई।
इस नियम के तहत भर्ती के मापदंड, आरक्षण, चयन प्रक्रिया, नियुक्ति और सेवा शर्तें तय की गई हैं। राज्य सरकार पूर्व अग्निवीर सैनिकों को सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10% आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही कर चुकी है।
नए नियमों से पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी की भर्ती में यह आरक्षण लागू किया जा सकेगा।
कैबिनेट ने अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति और मानदेय की संशोधित नीति-2026 को भी मंजूरी दी। शासकीय महाविद्यालयों की अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कैबिनेट ने कार्योत्तर मंजूरी दी।
इस नीति के अनुसार मेरिट सूची में समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को वरीयता मिलेगी। राजकीय विश्वविद्यालय में एक सत्र में कम से कम 5 माह अध्यापन पर अनुभव के 5 अंक मिलेंगे।
मानदेय अब कालखंड के बजाय कार्य-दिवस के आधार पर मिलेगा। कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश के प्रावधान भी तय किए गए हैं।



